Income Tax Department ने सभी PAN Card होल्डरों के लिए जारी की जरूरी सूचना, ध्यान नहीं दिया तो मुसीबत में फंस सकते हैं आप
Aadhaar Card and PAN Card Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर सभी पैन कार्ड होल्डरों के लिए चेतावनी जारी की है. आई-टी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल, 2023 से आपका आधार कार्ड Inoperative यानी निष्क्रिय हो जाएगा.
Income Tax Department ने सभी PAN Card होल्डरों के लिए जारी की जरूरी सूचना, ध्यान नहीं दिया तो मुसीबत में फंस सकते हैं आप (PTI)
Income Tax Department ने सभी PAN Card होल्डरों के लिए जारी की जरूरी सूचना, ध्यान नहीं दिया तो मुसीबत में फंस सकते हैं आप (PTI)
Aadhaar Card and PAN Card Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर सभी पैन कार्ड होल्डरों के लिए चेतावनी जारी की है. आई-टी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल, 2023 से आपका आधार कार्ड Inoperative यानी निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च, 2023 को आखिरी तारीख के रूप में तय किया है.
1 अप्रैल से प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाएगा आपका पैन कार्ड
बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को बार-बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए याद दिला रहा है. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो आपके पास 31 मार्च, 2023 तक का समय है. अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा.
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए देने होंगे 1000 रुपये
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड Inactive हो जाएगा.
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 9, 2023
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
Link it before it’s too late. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/JCWQB7srVm
31 मार्च, 2022 से पहले तक फ्री में लिंक हो रहा था पैन-आधार
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बताते चलें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 तय की गई थी. 31 मार्च, 2022 के बाद और 30 जून, 2022 से पहले पैन और आधार को लिंक करने के लिए 500 रुपये की फीस तय कर दी गई थी. इतना ही नहीं 30 जून, 2022 के बाद पैन और आधार को लिंक करने के लिए 500 रुपये की फीस को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था.
07:10 PM IST